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1993 मुंबई विस्फोट मामला: कोर्ट ने टाइगर मेमन के परिवार के माहिम स्थित 3 फ्लैटों का कब्ज़ा केंद्र सरकार को सौंपा

1993 Mumbai blasts case: Court hands over possession of 3 flats of Tiger Memon's family in Mahim to Central Government
1993 Mumbai blasts case: Court hands over possession of 3 flats of Tiger Memon's family in Mahim to Central Government

मुंबई: बॉम्बे सेशन कोर्ट की स्पेशल टाडा कोर्ट ने गुरुवार को ये निर्देश दिए टाइगर मेमन के माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में कुर्क किए गए तीन फ्लैट केंद्र सरकार को सौंपे जाएंगे. 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में परिवार के कई सदस्यों को दोषी ठहराया गया या बरी कर दिया गया या कुछ फरार हो गए.

1994 में कुर्क किया गया यह फ्लैट बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है. फरार लोगों में धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन भी शामिल है और उसके भाई याकूब मेमन, जिस पर मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया, उसको 2015 में फांसी दे दी गई.

सभी छह मेमन भाई कभी इसी इमारत में रहते थे. उनकी मां हनीफा मेमन जो एक फ्लैट मालिक थी उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है. टाइगर और याकूब की भाभी रूबीना जो उम्रकैद की सजा काट रही है उसके पास एक और फ्लैट है. साथ ही टाइगर की पत्नी, फरार आरोपी शबाना के पास भी एक और फ्लैट है.

यह आदेश तब आया जब संबंधित हाउसिंग सोसायटी ने पिछले महीने अदालत का रुख किया और कोर्ट से सात रियायतों, 18% ब्याज के साथ 41 लाख रुपये के रखरखाव बकाया की वसूली करने और चार दशक पुरानी स्थिति का पुनर्विकास या मरम्मत करने की अनुमति मांगी. अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश वीडी केदार ने कहा, ''जब्ती आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार विवादित संपत्ति की मालिक है.''

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