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सस्ते दरों पर फ्लैट उपलब्ध करने वाला महाठग चढ़ा पुलिस के हत्थे

2 फरवरी तक पुलिस रिमांड




वसई। क्राइम ब्रांच यूनिट-3 विरार (मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ) ने मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की, जो सस्ते दरों पर फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होने का झांसा देकर आम जनता को धोखा दे रहा था। इसकी गिरफ्तारी से 7 अपराध का खुलासा हुआ है।

यह कार्रवाई क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे व एसीपी मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक प्रमोद बडाख के नेतृत्व मे पोउपनिरी अभिजित टेलर व उमेश भागवत की टीम ने की है। पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022 के दरम्यान शिकायतकर्ता संतोष ठाकुर को आरोपी राम पाटील (असली नाम रामसिंह जालमसिंह देवरा ), स्वप्नील हलदनकर,अमोल भोईर, राहुल सिंह (असली नाम नाव सुरज दुबे) व अरविंद दुबे आपस में मिलीभगत कर, शिकायतकर्ता का फ्लैट नंबर 504 सनसेट्स बिल्डिंग,ग्लोबल सिटी, विरार पश्चिम में यह स्वपनील हलदनकर को मालिक बताकर फ्लैट बेचने के नाम पर शिकायतकर्ता से 7,83,500 रुपए ले लिए, आजतक रूम पर कब्जा न देकर तथा शिकायतकर्ता द्वारा रूम के लिए दिए गए पैसे भी न लौटाकर धोखाधड़ी की गई। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन में कलम 420, 465, 471, 34 के तहत केस दर्ज करवाया था।

पुलिस ने बताया कि, मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत वसई विरार इलाके में सस्ते दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध फ्लैटों का विज्ञापन करके आम नागरिकों को धोखा देने में सक्रिय था। उक्त घटनाओं को वरिष्ठजनों ने गंभीरता से लिया और आरोपियों की खोजबीन कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा दिये गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार उक्त अपराध की समानांतर जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण एवं गोपनीय मुखबिरों से अपराध की जानकारी प्राप्त की गई, वारदात का मुख्य आरोपी (रामसिंह जालमसिंह देवरा उम्र 28 वर्ष ) निवासी- वसई पश्चिम को 27 जनवरी को हिरासत में लिया। उक्त आरोपी के इतिहास की जांच करने के बाद उसके खिलाफ 7 अपराध विभिन्न पुलिस स्टेशन में ( धोखाधड़ी) दर्ज है। आरोपी रामसिंह जालमसिंह देवरा यह अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशने में दर्ज गुन्हा रजि नं।55/2022 कलम 420,465,471,34 के तहत अपराध में गिरफ्तार किया गया है व उसे 2 फरवरी 2024 तक पुलिस रिमांड मिली है।

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