कलेक्टर तहसीलदार मनपा आयुक्त पुलिस आयुक्त को नोटिस
मीरा रोड। भायंदर उत्तन स्तिथ बालेशाह पीर दरगाह मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे कलेक्टर अपर तहसीलदार मनपा आयुक्त पुलिस आयुक्त सहित दरगाह ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। दरगाह को अवैध बताते हुए अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। खंडेलवाल को नहीं मिला सकारात्मक जवाब
खंडेलवाल के अनुसार वे 2023 से इस मामले में ठाणे कलेक्टर सहित अन्य सबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर रहे है, जब अधिकारियों से उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। खंडेलवाल के अनुसार दरगाह ट्रस्ट ने 70 हजार फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर दरगाह का निर्माण किया और इस दौरान मैंग्रोव को काफी नुकसान पहुंचाया। खंडेलवाल ने बताया की ट्रस्ट ने इस दरगाह को पुरातन काल की बताने के लिए सरकारी दफ्तर में गलत पेपर सादर किए थे जिसको उनके हस्तक्षेप के चलते खारिज कर दिया गया।
दरगाह को लेकर गीता जैन ने उठाए थे सवाल
दरगाह को लेकर विधायक गीता जैन ने विधानसभा में सवाल उठाए थे और दरगाह परिसर में चल रही गतिविधियों की जानकारी विधानसभा पटल पर रखी। मीरा भायंदर भाजपा 145 विधानसभा प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास ने इस मामले की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों से लिखित शिकायत की है। बता दें कि जिला कलेक्टर ने 22 मार्च तक इस दरगाह के अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में सवाल उठता है की इस इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कैसे किया गया क्या सरकारी अधिकारियो को इसकी जानकारी नहीं थी यदि थी तो तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं।
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