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गोलीबाज विधायक के बेटे को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दोनों पक्ष के वकीलों में करीब ढाई घन्टे तक हुई बहस




कल्याण। उल्हासनगर हिललाइन पुलिस थाने के अंदर महेश गायकवाड़ पर अंधाधुंध गोली मारने वाले भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ के सुपुत्र वैभव गायकवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका को कल्याण सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि दो फरवरी को उल्हासनगर के हिललाईन थाने में हुए गोलीकांड प्रकरण में आरोपी वैभव गायकवाड अभी तक फरार चल रहे है।


बता दें कि मंगलवार को कल्याण जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश इनामदार की अदालत में वैभव गायकवाड़ के अग्रिम जमानत की अपील पर सुनवाई हुई थी। दोनों ओर से जोरदार बहस हुई। सरकार की ओर से एडवोकेट सचिन कुलकर्णी और कासिम शेख ने शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड की पैरवी की। वहीं भाजपा नेता एवं विधायक के सुपुत्र वैभव गायकवाड़ की ओर से मुंबई के जाने-माने वकील एडवोकेट सुदीप पासबोला और उनके साथ अन्य वकीलों ने एक-एक करके सभी बिंदुओं को रखा। दोनों पक्ष के वकीलों में करीब ढाई घंटे तक बहस हुई। अंत में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को अगले दिन के लिए सुरक्षित रख दिया था।

बुधवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने वैभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक वैभव गायकवाड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वे अग्रिम जमानत की प्रयास में लगे है। वहीं कल्याण जिला सत्र न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने पर वैभव गायकवाड़ की मुसीबत और बढ़ गई है । जानकार मानते है कि वैभव गायकवाड़ का अब हाईकोर्ट जाने का दरवाजा खुल चुका है।

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