दुकान में बैठा था छिपकर; पुलिस ने ऐसे की तलाश
ठाणे। उत्तर प्रदेश में गोहत्या कानून के तहत कई अपराधों में शामिल 25 साल के व्यक्ति को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। आरोपी का नाम समीर तुफेल कुरेशी बताया जा रहा है।
स्थानीय अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिलीप पाटिल ने यूपी पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया कि बरेली जिले का रहने वाला आरोपी समीर तुफेल कुरेशी ठाणे के मुंब्रा इलाके में छिपा हुआ है और उन्होंने यहां अपने समकक्षों से मदद मांगी।
आरोपी पर दर्ज थे 8 मामले
इसके बाद लखनऊ से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम आरोपी की तलाश में ठाणे आई। एसटीएफ के मुताबिक, स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों की मदद से, उन्होंने आरोपी को मुंब्रा के शिमला पार्क इलाके की एक दुकान में खोजा और मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने आगे बताया आरोपी को बाद में आगे की कार्रवाई के लिए यूपी ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर गोहत्या कानून और शस्त्र अधिनियम के तहत आठ मामले दर्ज थे।
कब आया था गोहत्या निरोधक कानून?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को बैना करने का आदेश दिया गया था। भारत में विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार कर दिया गया है। बता दें कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। भारत के 28 राज्यों में से 20 राज्यों में गोहत्या या गोमांस बिक्री को बैन करने को लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी सरकार ने गोहत्या निरोधक कानून को पहले से सख्त बना दिया है। अब गोहत्या के आरोपी को 10 साल की जेल और 5 लाख तक जुर्माना भरना होगा। योगी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कानून में बदलाव किया है। बता दें कि इससे पहले ऐसे मामलों में 7 साल की जेल की सजा का नियम था।
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