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जुहू ताज स्लम पुनर्वास धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 6.935 करोड़ की संपत्ति कुर्क की



ED attaches assets worth Rs 6.935 crore in Juhu Taj slum rehabilitation fraud case
ED attaches

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुहू ताज झुग्गी पुनर्वास धोखाधड़ी मामले में 6.935 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में विक्टोरियन एंकर बिल्डिंग, परेल में एक फ्लैट और बिल्डर शैलेश सावला और उनकी पत्नी जयश्री की सावधि जमा शामिल हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सावला और अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने के बाद, ईडी ने पहले सावला और उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली फर्मों से जुड़ी ₹45.43 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना धोखाधड़ी

बिल्डर की फर्म – मेसर्स कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स – पर जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना के तहत आवासीय आवास और दुकानों के आवंटन में जाली दस्तावेजों का उपयोग करने जैसी कथित अनियमितताओं का आरोप है। इस प्रोजेक्ट में कई बॉलीवुड हस्तियों ने पैसा लगाया था।

ईडी की जांच में मामले में विसंगतियां पाई गईं

ईडी की जांच से पता चला है कि निर्माण उचित प्रारंभ प्रमाण पत्र के बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास योजना से संबंधित मुफ्त बिक्री घटक को स्थानांतरित करने के झूठे बहाने के तहत मेसर्स कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा मेसर्स चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी को धोखा दिया गया था।

जांच एजेंसी के मुताबिक, सावला ने राज्य सरकार और मेसर्स चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी से 112.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

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