क्लीनअप मार्शल वसूलेंगे जुर्माना
मुंबई : मुंबई नगर निगम ने नाली सफाई कार्य के दौरान गंदगी हटाने के दौरान नाली में कचरा डालने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वार्ड स्तर पर ऐसे निर्देश दिये गये हैं. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना क्लीनअप मार्शल के माध्यम से लगाया जाएगा।
हर साल, मानसून के मौसम से पहले, नगर निगम के वर्षा जल चैनल विभाग के माध्यम से मुंबई महानगर के प्रमुख नालों से गाद हटा दी जाती है। जबकि विभाग कार्यालयों के स्तर पर छोटे-छोटे नालों से गाद हटाने का काम किया जाता है. नालों से गाद निकालने से वर्षा जल की तेजी से निकासी में मदद मिलती है। हर साल मानसून से पहले नालों से कितनी गाद उठानी है, इसका अध्ययन कर गाद हटाने का लक्ष्य तय किया जाता है। कीचड़ हटाने के बाद भी कचरा दोबारा जमा हो जाता है। बरसात के दिनों में नाले फिर से ओवरफ्लो हो जाते हैं। यह कचरा नाले से सटी झुग्गियों, चालियों और कुछ इमारतों से बड़ी मात्रा में डंप किया जाता है। इस कचरे में तैरने वाली वस्तुएं जैसे थर्मोकोल, प्लास्टिक बैग, फर्नीचर, रबर आदि शामिल हैं। इस प्रकार के कचरे को नाले में फेंकने से सीवेज एवं वर्षा जल की निकासी में बाधा उत्पन्न होती है।
पिछले साल अंधेरी के मोगरा नाले में बड़ी मात्रा में मलबा मिला था. नगर निगम ने इस कचरे को डंप होने से रोकने के लिए नाले के बगल में सुरक्षात्मक जाल लगाने का निर्णय लिया था। प्रायोगिक आधार पर बांद्रा पश्चिम में एक नाले के किनारे दस फीट ऊंचे सुरक्षात्मक जाल लगाए गए हैं। इसलिए, इस क्षेत्र से नाले में फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो गई है।
मुंबई में जिन जगहों पर नाले के किनारे झुग्गियां और चालियां हैं, वहां आठ से दस फीट ऊंचे जाल लगाए जाएंगे। लेकिन ये जाल अगले साल लगेंगे और इस साल इसका कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए इस साल मुंबई नगर निगम ने नाले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई है. अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. सुधाकर शिंदे ने बताया कि यह जुर्माना क्लीन-अप मार्शल के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए वार्ड स्तर पर भी आदेश दिये गये हैं. शिंदे ने कहा कि नाले में कूड़ा फेंकते दिखे तो तत्काल जुर्माना होगा।- मुंबई नगर निगम द्वारा क्लीन-अप मार्शल नियुक्त किए गए हैं। क्लीनअप मार्शल के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा रहा है.
– कूड़ा फेंकने या थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना है. साथ ही सड़क पर नहाने, शौच करने, पक्षियों को दाना डालने, सड़क पर वाहन धोने और मरम्मत करने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है. लेकिन अगर आप नाली में कूड़ा फेंकते हैं तो आप पर कम से कम 200 रुपये का जुर्माना लगेगा.
कार्रवाई का निष्पादन
नालियों में कचरा फेंके जाने और उसके परिणामस्वरूप वहन क्षमता में बाधा के कारण बाढ़ आती है। इसलिए, नाले में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जून, 2023 में मुंबई शहर के संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर और नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल के बीच एक बैठक हुई। उस समय दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. तब भी यह कार्रवाई कागजों पर ही थी। हालाँकि, इस वर्ष इस कार्रवाई पर पुनर्विचार किया गया है।
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