ड्राइवर ने यात्री किराया रद्द किया तो देने होगा जुर्माना
मुंबई : ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों की सबसे आम शिकायत ‘किराया स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा अचानक टैक्सी रद्द करना’ है। इस शिकायत के लिए एक उपाय तैयार किया गया है. अगर ड्राइवर किराया रद्द करता है तो उसका बोझ संबंधित कंपनी उठाएगी और यात्रियों को फायदा होगा. ऐप आधारित टैक्सी नियामक समिति ने किराया स्वीकार करने और रद्द करने पर यात्रियों को मुआवजा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। कमेटी ने पीक आवर्स के दौरान बढ़े हुए किराए पर भी अंकुश लगाने की सिफारिश की है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, 5 अप्रैल, 2023 को राज्य सरकार ने ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के विनियमन के लिए एक समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ से बात करते हुए कहा कि इस समिति ने सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और मंजूरी के लिए राज्य सरकार को सौंप दी है।
अगर ऐप आधारित टैक्सी सेवा का लाभ लेने वाला कोई यात्री अचानक बुकिंग रद्द कर देता है, तो यात्री से जुर्माना वसूला जाता है। यह जुर्माना यात्री के अगले किराए में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह अगर कंपनी का ड्राइवर किराया लेने से इनकार करता है तो यात्रियों को मुआवजा मिलना चाहिए और राज्य सरकार मुआवजे की राशि तय करे. समिति ने बहुविकल्पीय सिफारिश की है कि जुर्माना राशि यात्री के वॉलेट में जमा की जानी चाहिए या जुर्माना राशि अगले किराए से काट ली जानी चाहिए।
ग्रेटर मुंबई में व्यस्त समय की अवधारणा है। ऐप आधारित टैक्सी सेवा की मांग क्रमशः सुबह और शाम की व्यस्तता के दौरान कार्यालय भरने और कार्यालय छोड़ने के समय अधिक होती है। ठीक इसी समय कंपनियों द्वारा किराये में बढ़ोतरी की जाती है। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में किराये की दरों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराये की दरें तय करने की सिफारिश की गई है।
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