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राष्ट्रव्यापी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से ईंधन आपूर्ति बाधित​,महाराष्ट्र में क्या है स्थिति?



Fuel supply disrupted due to nationwide truck drivers' strike, what is the situation in Maharashtra?
Fuel supply disrupted due

‘हिट एंड रन’ मामलों में दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले नए कानून के खिलाफ देशभर में ट्रक और बस चालकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का असर राज्य में भी दिख रहा है और मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई है​|​ मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहने से राज्य के साथ-साथ देश में भी ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई है​|​

​इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ट्रक ड्राइवर शामिल हुए हैं| कई जगहों पर ट्रक रुके हुए हैं क्योंकि इन ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है| इसके चलते पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जियां, निर्माण सामग्री और किराना सामान की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ईंधन वितरण पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है| कुछ पेट्रोल पंपों पर ट्रकों के नहीं पहुंच पाने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है। तो, इसके कहीं न कहीं ख़त्म होने की संभावना है| इतने सारे वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर कतार में लगे हैं।

इस बीच, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुलिस को पेट्रोल और डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस को गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है​|​ तो वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा हो गई है​|​ भोपाल में परिवहन सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को बस या टैक्सी के लिए डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है​|​

प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को खेड़ा, वलसाड, गिर सोमनाथ, भरूच और मेहसाणा सहित गुजरात के कई जिलों में राजमार्गों पर वाहन खड़े करके सड़कें अवरुद्ध कर दीं। उन्होंने टायर जलाकर मेहसाणा-अंबाजी और अहमदाबाद-इंदौर राजमार्ग जैसी प्रमुख सड़कों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया, जिससे व्यवधान पैदा हुआ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस​ परिवहन समिति के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा,अन्य देशों के कानूनों की तरह हिट-एंड-रन दुर्घटना मामलों में कड़े प्रावधान लाने से पहले, सरकार को अन्य देशों की तरह सड़कों और परिवहन प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए।​

क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग?:

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में हिट एंड रन मामलों में आरोपियों को मिलने वाली सजा के साथ-साथ प्रक्रिया के नियमों का भी प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक, दुर्घटना में वाहन या सामने वाले व्यक्ति को टक्कर मारकर मौके से भागने वाले वाहन चालकों के लिए 1 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है​|​ ऐसे प्रावधानों को अनुचित बताते हुए ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है​|

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