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हत्या करने के लिए अपहरण करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

वी.पी.मार्ग पुलिस के तत्कालीन एपीआई के सराहनीय काम


मुंबई। मुंबई के वी.पी.मार्ग पुलिस स्टेशन की हद में वर्ष 2016 में घटित एक घटना के आरोपी को मा.सत्र न्यायालय ने 14 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जिसके चलते राजेंद्रकुमार रामफकीरे हरिजन नामक उक्त आरोपी अब मरते दम तक सलाखों के पीछे रहने वाला हैं

गौरतलब है की मुंबई के वी.पी.मार्ग पुलिस की हद में वर्ष 2016 में एक घटना घटी थी।जिसमे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 84/2016 भादवी 364 (ए) के तहत मामला दर्ज किया था।उक्त घटना के जांच पड़ताल की जिम्मेदारी तत्कालीन पुलिस अधिकारी प्रशांत मोरकाने थे।श्री मोरकाने ने इस मामले की उचित तरीके से जांच पड़ताल कर बेहद ही सही साक्षय जमाकर आरोपी के खिलाफ मा.सत्र न्यायालय क्रमांक 37 के न्यायाधीश डॉ.अभय जोगलेकर के सामने सही प्रमाण पत्र चार्जशीट दायर किया था।बता दें की वर्ष 2016 से अब तक चली लड़ाई में श्री मोरकाने द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र सही पाए जाने के बाद मा.न्यायाधीश श्री जोगलेकर ने 14 मार्च 2024 को अपना निर्णय सुनाया है।जिसमे उन्होंने कहा है की आरोपी राजेंद्रकुमार राम फकिरे हरिजन के खिलाफ दोषसिद्ध होते हैं।इसके आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 5000 दंड भरने है।वर्तमान में ट्रांबे पुलिस स्टेशन में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत मोरकाने के एक सहयोगी ने बताया की उन्होंने आरोपी को उचित सजा दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत की है।जिसके लिए उन्हें लोग बधाई दिए है।सरकारी अधिवक्ता आनंद प्र.सुखदेवे व वीपी मार्ग पुलिस स्टेशन के पीएसआई घुगे ने भी इस मामले में अच्छी तरह से पैरवी की जिसके चलते आरोपी का ठिकाना अब जेल हो गया है।इस मामले की जांच पड़ताल में निशा चोरगे व देविदास एच.गवारी ने भी सराहनीय काम किया है।जिसकी प्रशंसा वी पी मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोरकुमार शिंदे ने की है।

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